कारोबार बढ़ाने के नाम पर फर्जी तरीके से 75 करोड़ रुपए का बैंक लोन लेकर उसका मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद कांके रोड निवासी बिल्डर ज्ञान प्रकाश सरावगी को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। इससे उसको बड़ी राहत मिली है। वह 29 मार्च 2022 से ही जेल में बंद है। यह सुविधा हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने प्रदान की है। वही इसी धोखाधड़ी में साथ देनेवाला सरावगी के सीए अनीस अग्रवाल की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। जिस पर कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई की तारीख 23 नवंबर निर्धारित की गई है। जानकारी हो कि ज्ञान प्रकाश सरावगी पर मनी लाउंड्रिंग के साथ सीबीआई ने भी केस दर्ज कर रखा है। उस पर बैंक ऑफ इंडिया व यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 75 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है। बैंक लोन लेने के बाद उसकी एक भी किस्ती जमा नहीं किया था। उस राशि से जमीन की खरीदारी कर ली थी। ईडी ने अब तक 38 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति जब्त कर चुकी है।