पूर्व मंत्री सह तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में जेल में बंद राज्य के पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर को झटका लगा है। एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने गुरुवार को जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने 6 अक्तूबर को उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत अपना आदेश गुरुवार को सुनाया। राजा पीटर जमानत की गुहार लगाते हुए 31 जुलाई को अर्जी दाखिल की है। उक्त आरोप में वह 10 अक्तूबर 2017 से ही लगातार जेल में है। मालूम हो कि रमेश सिंह मुंडा की हत्या नौ जुलाई 2008 को नक्सिलयों ने कर दिया था। हत्याकांड के लगभग नौ साल बाद एनआईए ने इस केस को टेक ओवर किया। टेक ओवर के कुछ दिनों बाद ही राजा पीटर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। तब से जेल में है।
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