कृषि घोटाला मामले में तत्कालीन कृषि मंत्री सह वर्तमान नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता की डिस्चार्ज अर्जी पर मंगलवार को एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सत्यानंद भोक्ता की ओर उनके अधिवक्ता ने आरटीआई से निकाले गए कागजात को साक्ष्य के रूप में अदालत को सौंपा। साथ ही अदालत से समय की मांग की। इस पर अदालत ने डिस्चार्ज अर्जी पर सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। इससे पूर्व भी 19 जून को भी अपने बचाव में कागजात अदालत को सौंपा था। बता दें की 46.10 करोड़ की बीज घोटाला मामले में आरोपियों पर आरोप तय किया जाना है। जिसको लेकर मंत्री सत्यनाद भोक्ता ने आरोप मुक्त करने के लिए आठ दिसंबर 2022 को डिस्चार्ज अर्जी अदालत में दाखिल की है। जिस पर सुनवाई जारी है। मालूम हो कि 2003-05 में बीज और कृषि उपकरण की खरीद आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना मनपसंद कंपनी से किया गया था। जिसकी जांच एसीबी ने किया था। उस जांच में 46करोड़ 10 लाख घोटाला का मामला सामने आया था। इसको लेकर साल 2009 में निगरानी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस घोटाले में तत्कालीन कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पूर्व मंत्री नलिन सोरेन, तत्कालीन कृषि सचिव वी जयराम और निस्तार मिंज समेत अन्य को आरोपी बनाया गया है। सभी पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर घोटाला करने का आरोप है।