मिड डे मील के 100 करोड़ रुपए गबन करने के मामले में जेल में बंद आरोपी बिल्डर भानु कंस्ट्रक्शन के पार्टनर संजय कुमार तिवारी की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे उसको जबरदस्त झटका लगा है। उसको फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में रहना पड़ेगा। सीबीआई कोर्ट ने उसको एक बार फिर जमानत देने से इनकार किया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने लंबे समय से जेल में रहने का हवाला देते हुए जमानत देने का अनुरोध किया। इस पर सीबीआई के वकील ने विरोध किया। दोनों की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। संजय तिवारी मनी लाउंड्रिंग केस में भी जेल में है। ईडी ने मनी लाउंड्रिंग के आरोप में 22 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। उस पर पांच अगस्त 2017 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हटिया शाखा से मिड डे मील के 100 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप है। उसने 17 अक्तूबर को जमानत की गुहार लगाते हुए अर्जी दाखिल की थी।