अपर ने न्यायायुक्त प्रकाश झा की अदालत ने मंगलवार को पत्नी की निर्मम हत्या करने के मामले में अभियुक्त पति पौलुस मुंडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह हत्या का मामला साल 2020 का टाटीसिलवे थाना क्षेत्र का है। आरोपी अक्सर शराब के नशे में रहता था और अपनी पत्नी से झगड़ा किया करता था।आरोपी ने रड से मारकर पत्नी की निर्मम हत्या कर दी थी। हत्या में प्रयुक्त रड को पुलिस ने घटना के बाद बरामद किया था अभियुक्त हत्या के बाद से ही लगातार जेल में ही है मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी सिद्धार्थ कुमार सिंह ने मजबूत साक्ष्य पेश किया था। जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पारकर कठोर सजा सुनाई है ।
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