अपर न्यायायुक्त एसएम शहजाद की अदालत ने सोमवार को हत्या मामले में दोषी चान्हो के सखुवाटांड गांव निवासी लहसन मुंडा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने हत्या के आरोप में 27 जुलाई को दोषी ठहराया था। वह उक्त जुर्म में 21 मार्च 2016 से जेल में ही है। घटना को लेकर 20 मार्च 2016 को चान्हो थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ गवाही दी थी। वह वारदात की चश्मदीद गवाह थी। मामले में अभियोजन की ओर से कुल आठ गवाही दर्ज कराई गई थी।
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