पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने गुरुवार को कॉलेज छात्रा(17) को जबरन उसके घर से ले जाकर दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर देने के मामले में दोषी करार दिया है। इस मामले में आदालत ने अभियुक्त रातू थाना क्षेत्र के पाली अखड़ा टोली निवासी संजय उरांव को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने अभियुक्त को उक्त आरोप में छह जुलाई को दोषी ठहराया था। घटना को लेकर मृतका की मां ने रातू थाना में 11 अप्रैल 2018 को अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच के दौरान अभियुक्त संजय उरांव की गिरफ्तारी पुलिस ने 18 अप्रैल 2018 को की थी। तभी से वह जेल में है। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी परमानंद यादव ने अदालत के समक्ष छह गवाहों को प्रस्तुत किया था। उस पर छात्रा को घर से जबरदस्ती उठाकर टूटे घर में ले गया। जहां दुष्कर्म करने के बाद साक्ष्य छिपाने की नियत से उसकी हत्या कर दी थी। अदालत ने हत्या के जुर्म में उम्र कैद, दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल एवं साक्ष्य छिपाने के जुर्म में तीन साल कैद की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।