ईडी ने तीन अगस्त को लिया था पुलिस रिमांड पर
चेशायर होम रोड के एक एकड़ जमीन समेत अन्य जमीन फर्जीवाड़ा कर उस राशि का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में गिरफ्तार बिल्डर कारोबारी विष्णु अग्रवाल को सोमवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया। इससे पूर्व ईडी ने तीन चरणों में लगातार 12 दिनों की पूछताछ की अवधि खत्म होने पर विष्णु अग्रवाल को ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में पेश किया। ईडी ने आगे पुलिस रिमांड की मांग नहीं की। अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया। उसकी अगली पेशी 10 दिन बाद 24 अगस्त को ईडी कोर्ट में होगी। ईडी ने 31 जुलाई को देर रात विष्णु अग्रवालको गिरफ्तार किया था। एक अगस्त को अदालत में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया था। रिमांड की अनुमति मिलने के बाद ईडी ने तीन अगस्त को जेल से अपने कब्जे में लेकर पूछताछ प्रारंभ की थी। यह पूछताछ 14 अगस्त तक की गई। उक्त मामले में तीसरा आरोपी जेल गया। इससे पूर्व इस मामले में दो आरोपी राजेश राय एवं भरत प्रसाद जेल में है। सोमवार को दोनों आरोपी को अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। अगली पेशी विष्णु अग्रवाल के साथ होगी। विष्णु अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट के वकील इंद्रजीत सिन्हा एवं सुमित ने बहस की। कहा कि मेरे मुवक्किल की तबीयत ठीक नहीं है। हाल ही में ऑपरेशन हुआ है। जेल में दवा एवं खाना का उचित व्यवस्था कराने का अनुरोध किया।