बरियातू स्थित सेना की कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री करने के आरोप में जेल में बंद बड़गाई अंचल का तत्कालीन राजस्व उप-निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद की जमानत पर फैसला चार अक्तूबर को आएगा। ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में बुधवार को उसकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना आदेश चार अक्तूबर को सुनाएगी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने पक्ष रखा। आरोपी की ओर से 19 सितंबर को याचिका दाखिल की गई थी। बता दें कि मामले में भानु प्रताप के अलावा सेना की जमीन मालिक का होने का दावा करने वाले निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन, प्रदीप बागची, जगतबंधु टी इस्टेट के मालिक दिलीप घोष, रिम्सकर्मी अफसर अली, कारोबारी अमित अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल के साथ ही करीबन 12 लोग जेल में है। मामले में भानु प्रताप सहित 10 के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है।