बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रताड़ना से जुड़े आठ साल पुराने यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, जबरन धर्म परिवर्तन मामले में फैसला आने से एक दिन दूर है। 30 सितंबर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में फैसला आना है। उस दिन मामले के तीनों आरोपियों रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल रानी एवं झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार(निगरानी) मुश्ताक अहमद को सशरीर अदालत में उपस्थित रहने का आदेश है। अदालत ने 23 सितंबर को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के पश्चात फैसले की तारीख 30 सितंबर निर्धारित की है। मामले में सीबीआई की ओर से 25 फरवरी को गवाही पूरी कर ली गई थी। इसके बाद अदालत ने आरोपियों का बयान दर्ज किया। बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष अपने बचाव में गवाही दी। गवाही बंद होने के बाद मामले में बहस जारी थी। जो पूरी 23 सितंबर को पूरी हो गई। मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ 2 जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था। सीबीआई की ओर से 26 गवाहों को प्रस्तुत किया गया है। बता दें कि रंजीत कोहली व तारा शाहदेव की शादी सात जुलाई 2014 को हुई थी। शादी के बाद से ही मारपीट एवं उत्पीड़न की घटनाएं होने लगी थी। घटना को लेकर कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वहीं परिजन सीबीआई की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट गए। जहां सीबीआई जांच का आदेश दिया गया। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2015 में केस टेक ओवर किया था।