झारखंड हाईकोर्ट में दिवंगत होमगार्ड के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मामले में जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने दिवंगत होमगार्ड तारिणी कुमार ज्योतिषी के आश्रित के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। इसके साथ ही अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का आदेश दिया हैं। होमगार्ड के जवान तारिणी कुमार ज्योतिषी का एक हादसे में मौत हो गयी थी। जिसके बाद अनुकंपा के आधार पर उनके बेटे को नौकरी नहीं दिया जा रहा था। जिसके बाद दिवंगत होमगार्ड का बेटे राकेश कुमार ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट में गुहार लगायी थी। वहीं, प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मनोज चौबे ने बहस की।
दरअसल पूरा मामला साल 2014 में होमगार्ड जवान तारिणी कुमार ज्योतिषी की मौत से जुड़ा हुआ हैं। होमगार्ड जवान तारिणी कुमार ज्योतिषी की ड्यूटी से घर जाने के दौरान एक हादसे में मौत हो गयी थी। जिसके बाद तारिणी के परिजन ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी की मांग कर रहे थे। लेकिन सरकारी स्तर पर इस दिशा में सकारात्माक पहल नहीं की गयी। जिसके बाद थकहार कर दिवंगत होमगार्ड का बेटे राकेश कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दिवंगत होमगार्ड के आश्रित बेटे को अनुकंपा पर नौकरी देने का आदेश सुनाया हैं।