साइबर ठगी के शिकार लोगों के पैसे की वापसी को लेकर स्वत संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर एवं जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने मौखिक कहा कि झारखंड में साइबर ठगी की रोकथाम और इसके शिकार लोगों को पैसा वापस दिलाने के मामले में राज्य सरकार, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, एमिक्स क्यूरी समेत सभी पक्ष आपस में मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार करें। इसके साथ ही प्रस्ताव को अदालत के समक्ष लाएं। जिससे साइबर ठगी पर अंकुश लगाया जा सके। इतना ही नहीं उनके डूबे पैसे को वापस लाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता और आईजी एस कार्तिक कोर्ट में उपस्थित हुए। वही, कोर्ट ने मौखिक रूप से राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी से कहा कि राज्य सरकार के साइबर ठगी रोकने से संबंधित की जा रही पहल और पूर्व में कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों के आलोक में एक हलफनामा दाखिल करें। जिसके बाद कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए जनवरी माह में तारीख निर्धारित की है। राज्य की निचली अदालतों में लंबित साइबर ठगी से जुड़े सभी मामलों को जल्द से जल्द निपटारा करने का भी निर्देश दिया है।
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झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, साइबर ठगी रोकने और पीड़ितों को पैसा वापस करने का प्रस्ताव सभी पक्ष मिलकर करें
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