झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की ओर से अपने दलील पेश किया गया। अदालत में सभी पक्षों को दलीलें सुनने के उपरांत सभी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। वर्ष 2000 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी किया था। आयोग के द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई। रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। सरकार को चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अनुशंसा भी भेज दी गई। परीक्षा में चयन से वंचित अभ्यर्थियों ने आयोग के परीक्षा प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आयोग के द्वारा किए गए नियुक्ति प्रक्रिया को सही मानते हुए याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने एकल पीठ के आदेश को हाईकोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि परीक्षा की प्रक्रिया प्रारंभ करने के बाद नियम बदला गया था। जो सही नहीं है। इसलिए इस परीक्षा परिणाम को रद्द किया जाए। परीक्षा में गड़बड़ी हुई है।