झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के अध्यक्ष जयराम महतो को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी हैं। दरअसल इससे पूर्व जयराम महतो ने रांची सिविल कोर्ट में 18 जून को अग्रिम जमानत की गुहार लगायी थी। जहां कोर्ट ने जयराम को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
जिसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस दौरान जयराम ने अग्रिम जमानत के लिए 18 जुलाई को याचिका दायर की। इसी मामले पर आज सुनवाई हुई हैं। वहीं, सुनवाई के दौरान पक्षों की दलीले सुनने के पश्चात जयराम महतो को जमानत दे दी गयी। बता दें कि विधानसभा घेराव मामले में नगड़ी थाना में केस संख्या 48/22 दर्ज हुआ था। इसी केस के मद्देनजर रांची पुलिस ने जयराम महतो को गिरफ्तार करने के लिए दवाब बना रही थी। लेकिन पुलिस जयराम तक नहीं पहुंच सकी। इस दौरान जयराम महतो ने रांची सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल किया था।