झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज में साइबर क्राइम की घटना की रोकथाम को लेकर मनोज कुमार राय की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में प्रतिवादी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया। जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार एवं आरबीआई को निर्देश दिया कि वह एक माह में कोर्ट के समक्ष झारखंड में साइबर फ्रॉड रोकने को लेकर प्रपोजल लेकर आए। इसके बाद को कोर्ट उचित आदेश पारित करेगी। इससे पहले आरबीआई की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया कि वह राज्य सरकार को साइबर फ्रॉड रोकने को लेकर दिशा- निर्देश जारी नहीं कर सकती है। आरबीआई का मोबाइल बैंकिंग फ्रॉड से संबंधित नियम, रेगुलेशन एवं दिशा- निर्देश कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। खंडपीठ ने मौखिक कहा कि साइबर फ्रॉड की घटनाएं रुक नहीं पा रहे हैं, ऐसे में इसे लेकर एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
पूर्व की सुनवाई में प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया गया था कि झारखंड के देवघर, जामताड़ा और साहिबगंज में साइबर अपराधी सक्रिय हैं। इनके द्वारा बड़े पैमाने पर झारखंड से साइबर क्राइम की घटना को अंजाम दिया जाता है। साइबर अपराधी झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों में साइबर ठगी की घटना को अंजाम देते हैं। पुलिस का साइबर सेल है लेकिन यह खास एक्टिव नहीं है। ऐसे में साइबर अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है, इन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी।
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