झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने गुरुवार को सेना के जमीन के पास नियम की अनदेखी कर जिमखाना क्लब की जमीन पर बन रहे न्यूक्लियस मॉल के निर्माण पर रोक लगाने को लेकर दायर सेना की अपील याचिका पर फैसला सुनाया। जिसमें हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका को स्वीकृत कर लिया है। पूर्व में अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी सुरक्षित फैसला को गुरुवार सुनाया गया है। दरअसल रांची में जिमखाना क्लब के जमीन पर बना रहे न्यूक्लियस मॉल, जो सेना के जमीन के नजदीक बन रहे हैं। उस निर्माण को रोकने की मांग को लेकर सेना की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट के एकल पीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद एकल पीठ द्वारा याचिका को खारिज किए जाने के विरोध में सेना की ओर से अपील याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई की सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।