रघुवर सरकार में मंत्री रहे अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार सिंह, नीरा यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच करने के निर्देश दिया गया है। दरअसल कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में की गयी। बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगया गया। इस दौरान बीजेपी के पांच मंत्रियों पर आय से अधिक संपत्ति को लेकर जांच का फैसला लिया गया है। वही, डालटनगंज निवासी पंकज कुमार यादव ने पूर्व सरकार के इन मंत्रियों के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट 2020 में पीआईएल दायर किया था। जिसमें उन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की जांच का अनुरोध किया था। जिसमें पूर्व सरकार के इन मंत्रियों के विरुद्ध धनार्जन से संबंधित जांच एसीबी ने किया। एसीबी ने राज्य सरकार से पूर्व मंत्रियों के विरुद्ध पीई दर्ज करने की अनुमति मांगी थी, जिसके आलोक में मंत्रिपरिषद ने यह फैसला लिया है। वही, कैबिनेट ने राज्य के सरकारी सेवा में कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मियों को पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा लाभ दिया जाएगा। इन कर्मियों को मिलने वाले मेडिकल भत्ता के रूप में दिए जाने वाले 1000 रुपये को सरकार ने अब 500 रुपये कर दी है। नए प्रावधानों के तहत अब सरकारी कर्मियों को मेडिकल भत्ता के शेष 500 रुपये सालाना यानी छह हजार के रूप में सरकार बीमा कंपनियों को प्रीमियम के तौर पर दी जाएगी। यदि इलाज के लिए खर्च पांच लाख से अधिक होते है, तो फिर कॉरपस फंड से यह राशि दी जायेगी। इसका लाभ सभी सरकारी सेवानिवृत कर्मियों के अलावा विधानसभा में कार्यरत कर्मियों, विश्वविद्यालय और सेवानिवृत्त कर्मियों को भी मिलेगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने झारखंड मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय को भी मंजूरी दी है। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत सारे मेडिकल कॉलेज कार्य करेंगे। वर्तमान में विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधीन मेडिकल कॉलेज चलते थे। जिसको अलग कर मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय के अधीन कर दिया जायेगा। कैबिनेट ने झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती निवारण एक्ट 2023 को स्वीकृति दी है। इस एक्ट के तहत परीक्षाओं में अनियमितता, प्रश्न पत्र लीक और चोरी कराने में सहायक बनने पर 10 वर्ष की सजा के साथ एक करोड़ तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
कैबिनेट ने संगठित अपराधों की जांच आतंकवादी निरोधी दस्ता से कराने का फैसला लिया है। रांची में मोटर वाहन दुर्घटना विवादों की सुनवाई के लिए जिला न्यायाधीश का पद स्वीकृत किया गया है। वित्त विभाग के अंतर्गत 29 कर्मियों की सेवा नियमित दी गयी है। ये मुख्यालय सहित विभिन्न ट्रेजरी में कार्यरत हैं। स्कूल कॉलेज की लाइब्रेरी में शिबू सोरेन पर लिखी गयी तीन किताबों को विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के लिए रखा जायेगा। इनमें सुनो बच्चों आदिवासी नायक शिबू सोरेन की गाथा प्राथमिक विद्यालय , ट्राईबल हीरो शिबू सोरेन और दिशुम गुरु शिबू सोरेन को मध्य और हाई स्कूल की लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ने के लिए रखी जायेगी।
कैबिनेट में लिए गए फैसले
# कैबिनेट की बैठक में झारखंड निर्यात नीति 2023 की मंजूरी दी गई। इसके तहत यह नीति पांच वर्ष तक लागू होगी। इसका मुख्य उद्देश्य झारखंड में उत्पादित सामान कम से कम पांच फीसदी निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया।
# झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल में मनोनीत निदेशक की नियुक्ति की जायेगी। भारत सरकार के निर्देश के अनुसार वैसी कंपनी जो 1000 करोड़ रुपये तक का लोन ले रखी है। उसमें निदेशक मनोनीत रखना आवश्यक होगा।
# संविदा पर कार्यरत महिला कर्मियों को भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा।
# निजी क्षेत्र में एक पौधा लगाने पर पांच यूनिट बिजली फ्री दी जायेगी। अधिकतम पांच पौधे लगा सकते हैं। प्रत्येक वृक्ष में पांच-पांच यूनिट पांच साल तक फ्री होगी।
#कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने वाले कर्मियों के लिए एनपीएस से ओपीएस का लाभ प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश की मंजूरी दी है।