झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन में हुए वित्तीय अनियमितता की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने वित्तीय गड़बड़ी की जांच को लेकर तीन सदस्यीय एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया। जिसमें एक आईजी रैंक के पुलिस अधिकारी, एक डीएसपी और एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी रहेंगे। एसआईटी बनाने की जिम्मेदारी कोर्ट ने डीजीपी को सौंपी है। कोर्ट में जमशेदपुर बार एसोसिएशन के खाते से एसोसिएशन से संबंधित लेन-देन के लिए व पैसे की निकासी के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए मार्च महीने के तीसरे सप्ताह निर्धारित की है। बता दें कि जमशेदपुर बार एसोसिएशन के राजेश जायसवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जमशेदपुर बार एसोसिएशन में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। मामले की सीबीआई से जांच करने की मांग की है।