साहिबगंज जिले से जुड़े 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन घोटाले की राशि को मनी लाउंड्रिंग करने के आरोपी नेताओं और नौकरशाहों का करीबी प्रेम प्रकाश उर्फ पीपी की होली जेल के सलाखों के पीछे ही कटेगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम प्रकाश को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया है। बुधवार को उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात जमानत या अंतरिम जमानत देने से इनकार किया। इससे उसकी मुश्किलें बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 29 अप्रैल निर्धारित की है। अवैध माइनिंग से जुड़े मामले में पंकज मिश्रा प्रकरण में अनुसंधान के दौरान ईडी ने 25 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। रांची की निचली अदालत, झारखंड हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उसने जमानत की गुहार लगाते हुए 12 जनवरी 2023 को याचिका दाखिल की है।