मानरेगा घोटाले की राशि का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को अब जमानत के लिए नये साल के 8 जनवरी तक इंतजार करना होगा। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी ओर से दायर एसएलपी पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल के वकील ने अदालत में कहा कि ईडी द्वारा पेश की गवाही पूरी हो चुकी है। जिरह पूरी कर ली गई है। इस पर ईडी की ओर से कहा गया कि गवाह का प्रति-परीक्षण जारी है। पूजा सिंघल को ईडी ने उक्त आरोप में 25 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। तब वह जेल में है। इधर रांची की ईडी कोर्ट में ईडी के गवाह नजारत डीसी अभय नंद अंबष्ट से जिरह 19 दिसंबर को बचाव पक्ष की ओर की जाएगी।
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