इमरान ने मंगलवार को अपनी सजा को चुनौती देते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील की और निचली अदालत के न्यायाधीश को पक्षपात करने वाला बताया, साथ ही कहा कि यह न्याय के चेहरे पर एक तमाचा है। इमरान ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके भ्रष्टाचार के एक मामले में अपनी दोषसिद्धि और तीन साल की जेल की सजा के खिलाफ अपील की है। यह अर्जी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान के वकील ख्वाजा हारिस और गौहर अली खान ने दायर की है। याचिका में कहा गया कि तोशाखाना मामले में ट्रायल कोर्ट का फैसला कानून के खिलाफ है। याचिकाकर्ता के वकीलों ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से केंद्रीय अपील पर फैसला आने तक सजा को निलंबित कर इमरान खान की रिहाई का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। इमरान खान की याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा दिया गया फैसला पक्षपातपूर्ण है और कानून की नजर में अमान्य है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।