आठ साल पुराने हत्या मामले की सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन की अदालत ने शिवा दिगार उर्फ शिवा सहिस उसकी पत्नी रीता देवी एवं उसका भाई बिरजू सहिस को दोषी पाकर उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सजायाफ्ता अभियुक्त गोंदा थाना क्षेत्र के गांधीनगर निवासी है। अभियोजन की ओर से सूचक के अधिवक्ता अशोक कुमार मिश्रा ने सुनवाई पूरी की। तीनों अभियुक्तों पर दीपक मिस्त्री को सरिया से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था, इलाज के दौरान 6 जनवरी 2016 को उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना का अंजाम 10 दिसंबर 2015 की गई थी। हत्या मामले को लेकर गोंदा थाने में हेमंती देवी ने नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अधिवक्ता ने जानकारी दी कि हेमंती देवी की पुत्रीर ट्यूशन पढ़कर घर आ रही थी। रास्ते में गांधीनगर के ही शिवा व बिरजू ने उससे छेड़छाड़ की। इसकी शिकायत पर हेमंती देवी के बेटे दीपक व विजय शिवा के घर पूछने गए थे। इसी बात को लेकर पूरे परिवार ने मिलकर दीपक पर सरिया से हमला कर दिया था। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से जांच अधिकारी नवल किशोर तिवारी समेत आठ गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई है। वहीं हत्याकांड में संलिप्त निशा देवी बहस के दौरान फराccर हो गई। जबकि कुसमी देवी की मृत्यु ट्रायल के दौरान हो गई थी।