शहर में ड्रग्स की खरीद-बिक्री मामले को झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए रांची एसएसपी को ड्रग्स कारोबारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में जो भी ड्रग्स के कारोबार में संलिप्त दुकानदार या अन्य व्यक्ति शामिल है, उन्हें चिन्ह्ति कर उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी पर भी रिपोर्ट तलब की है। यहां बता दें कि स्थानीय समाचार पत्रों, न्यूज पोर्टल समेत अन्य सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की खबर आने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए स्वत: संज्ञान में लिया है। कोर्ट का कहना है कि नशे के शिकार युवा वर्ग अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इस पर रोक लगाना जरूरी है। शैक्षणिक संस्थान के आसपास इस तरह के कारोबारियों पर तत्काल कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। इस तरह के कारोबार को रोकना पुलिस का काम है।