न्यायिक दंडाधिकारी अशोक कुमार(चार) की अदालत ने छह लाख रुपये के चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में टाटीसिल्वे के तांती निवासी विभाकर नाथ मिश्रा को दोषी पाकर अदालत ने एक साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 12 लाख रुपये का हर्जाना भी लगाया गया है। हर्जाने की राशि शिकायतकर्ता हेहल के विकास नगर निवासी मुरलीधर पाठक को भुगतान किया जाएगा। छह लाख रुपये चेक बाउंस के आरोप में 2017 में मुरलीधर पाठक ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा किया था। विभाकर नाथ मिश्रा ने 25 मार्च 2013 को रियल एस्टेट व्यवसाय में निवेश करने के लिए मुरलीधर से 12 लाख रुपये दोस्ताना कर्ज लिया था। दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित है। जब कर्ज की राशि वापस मांगी तो आरोपी ने दो चेक दिया था। इसमें से एक चेक बाउंस कर गया। इसके बाद मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान दो गवाही दर्ज की गई थी। जिसके आधार पर सजा सुनाई गई है।