झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को जस्टिस आनंद सेन की अदालत में पलामू में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री(बाबा बागेश्वर धाम सरकार) के 10 से 15 फरवरी 2024 के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में दाखिल हनुमंत कथा आयोजन समिति की रिट याचिका की सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने प्रार्थी कि उस हस्तक्षेप याचिका (आईए) को स्वीकार कर लिया। जिसमें उसने 10 दिसंबर के पलामू उपयुक्त के आदेश को चुनौती दी है। इसी आदेश में उपयुक्त पलामू ने 3 जनवरी को हनुमंत कथा आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम के संबंध में दिए गए वृहत एक्शन प्लान 10 जनवरी को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने प्रार्थी की आईए को स्वीकार करते हुए उसे सोमवार तक फ्रेश पिटीशन दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की फाइनल सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तिथि निर्धारित की है।
दरअसल, पलामू उपायुक्त ने 10 जनवरी को कानून व्यवस्था की समस्या बताकर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को रद्द करने का आदेश दिया था। पूर्व की सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने कोर्ट को बताया गया था कि पलामू उपायुक्त की ओर से कई कारणों से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को रद्द किए जाने के बाद पलामू में प्रस्तावित कार्यक्रम अब फरवरी 10 से 15 फरवरी 2024 निर्धारित किया गया है।
अब यह कार्यक्रम रैयती भूमि पर होगा, इसके लिए ग्राम सभा से अनुमति भी मिल गई है। अब नया कार्यक्रम स्थल के लिए रैयती भूमि पर चयनित किया गया है। वहां इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने जैसी कोई बात नहीं है। कार्यक्रम स्थल ग्राम ओरनार, चैनपुर ब्लॉक, पलामू में निर्धारित है। प्रार्थी ने इस कार्यक्रम को लेकर पलामू डीसी से अनुमति दिलाने का आग्रह कोर्ट से किया। नई चयनित स्थल पर पार्किंग समेत सभी तरह की जन सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसमें किस तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी । इसको देखते हुए हाई कोर्ट से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम की अनुमति मांगी है।
पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम मामले में हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका स्वीकृत, पलामू उपयुक्त के आदेश को दी चुनौती, फ्रेश फाइलिंग पर 24 जनवरी को अंतिम सुनवाई, जाने कोर्ट ने क्या कहा…..
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