फर्जी हस्ताक्षर कर हिनू स्थित पांच डिसमिल से अधिक जमीन हड़पने के मामले के आरोपी कुलदीप संस ज्वेलर्स के संचालक सुनील कुमार वर्मा, छोटे भाई सुरेंदर कुमार वर्मा एवं रिश्तेदार महेंद्र प्रताप को झटका लगा है। अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने शुक्रवार को नि:शक्त सह लगवाग्रस्त रिश्तेदार का फर्जी हस्ताक्षर कर जमीन हड़पने के मामले में तीनों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई पश्चात खारिज करी दी है। इससे तीनों की मुश्किलें बढ़ गई है। अदालत में सुनवाई के दौरान सूचक के वकील अनिल कुमार सिंह महाराणा ने कहा कि फर्जी हस्ताक्षर की जांच कोलकाता स्थित दस्तावेज फॉरेंसिक एक्सपर्ट से करवाया गया है। जहां फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। धोखाधड़ी से हासिल जमीन पर अपार्टमेंट बनाया जा रहा है। वहीं प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने राहत देने का अनुरोध किया। अदालत ने बहस सुनने के पश्चात तीनों की अर्जी खारिज कर दी। यह मुकदमा अशोक कुमार ने मई 2023 में किया है। इस फर्जीवाड़े को लेकर उन्होंने अपने चाचा एवं साजिश में सहयोग करने को लेकर उनके रिश्तेदार पर मुकदमा किया है। तीनों की ओर से आठ व नौ अगस्त को अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत ने पूर्व में ही आरोपियों के खिलाफ संज्ञान ले लिया है।