चिल्ड्रेन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास करने के मामले में जेल में बंद दोषी किशोर राज मुंडा को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे छह महीने का साधारण कारावास काटनी पड़ेगी। अदालत ने किशोर को 22 अप्रैल को दोषी ठहराया था। अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई है। उस पर नाबालिग को बहला-फुसला कर दुष्कर्म की कोशिश करने का आरोप है। घटना को लेकर पीड़िता के परिजन ने सदर थाने में 9 जून 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। उस समय आरोपी ने अपना उम्र 15 साल बताया था। उसके आधार पर पुलिस ने उसे डुमरदगा स्थित रिमांड होम भेज दिया था। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए जुवेनाइल बोर्ड भेजा गया। बाद में उसकी उम्र 16 से अधिक निकली। जिसके बाद उसके ऊपर लगे आरोपों की सुनवाई चिल्ड्रेन कोर्ट में चली। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों को प्रस्तुत किया है।