झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में परिवहन विभाग की ओर इंटर स्टेट बस परमिट आवंटित नहीं करने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत के आदेश पर परिवहन सचिव को कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया कि इंटर स्टेट बसों के लंबित परमिट के मामले को जल्द सुलझा दिया जाएगा। उन्होंने कोर्ट से कहा कि जिन लोगों ने पूर्व में इंटर स्टेट बसों के परमिट का आवेदन दिया है उस पर जल्द समुचित निर्णय लेंगे। कोर्ट ने मामले की सुनवाई आठ अगस्त निर्धारित की है। याचिका में कहा गया है कि परिवहन विभाग ने 2022 में इंटर स्टेट बस परमिट आवंटित करने के लिए आम अधिसूचना जारी किया था। इसमें बसों के लिए नया परमिट देने एवं नवीकरण कराने की भी बात कही गई थी। इसके बाद प्रार्थी ने इंटरस्टेट बस परमिट के लिए परिवहन सचिव के यहां आवेदन दिया गया था। लेकिन एक साल से उनके आवेदन को लंबित रखा गया। अदालत ने पूर्व में मामले में परिवहन सचिव को प्रार्थी के आवेदन पर तीन सप्ताह में निर्णय लेने को कहा था। इसी दौरान परिवहन सचिव की ओर से अदालत को बताया गया की अब इंटर स्टेट बस परमिट आवंटित करने लेकर नयी अधिसूचना जारी की गई है। अदालत ने जवाब पर असंतोष जताते हुए परिवहन सचिव को बुधवार को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया था।