नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न व दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामले में मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन की ओर से मंगलवार को बहस की लिखित कॉपी अदालत को सौंपी। मामले में सीबीआई कोर्ट में पूर्व में ही जजमेंट की तारीख 30 सितंबर निर्धारित कर दी है। इस तारीख को अदालत मामले में फैसला सुनाइएगी। बीते शनिवार को सीबीआई और बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद सीबीआई की विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने बचाव पक्ष को कहा था कि अगर वह लिखित बहस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मामले में कोर्ट ने उसी दिन फैसले की तिथि 30 सितंबर निर्धारित की थी। गौरतलब है कि मामले में मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल के अलावा हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार(विजिलेंस) बर्खास्त मुश्ताक अहमद एवं कोहली की मां कौशल रानी ट्रायल फेस कर रहा है। आरोपियों के खिलाफ दो जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था। सीबीआई ने 2015 में केस टेक ओवर किया था। रंजीत कोहली और तारा शाहदेव की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी। लेकिन शादी के कुछ माह बाद उसे धर्म परिवर्तन करने के प्रताड़ित किया गया। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर प्रताड़ना मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई में मामले में नए सिरे से जांच किया। इसके बाद मामले में सुनवाई हुई । सीबीआई की ओर से 26 गवाहों को प्रस्तुत किया गया है । उसी के आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।