झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में बिजली विभाग में स्विच बोर्ड ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही पूछा कि अदालत के आदेश के बावजूद अब तक क्यों नहीं नियुक्ति की गई। इस पर सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया जा सका। अदालत ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि दो सप्ताह में हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करें अन्यथा अगली सुनवाई के दौरान दिन के 10.30 बजे बिजली विभाग के सचिव व्यक्तिगत रूप से हाजिर होंगे। अगली सुनवाई की तारीख चार अगस्त निर्धारित की गई है। बताएंगे कि किस परिस्थिति में हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। क्यों नहीं उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। बता दें कि पूर्व में बिजली विभाग में याचिकाकर्ता की नियुक्ति की गई थी। लेकिन बाद में उसे यह कहते हुए हटा दिया गया था कि वह आईटीआई नहीं किए हैं। वह डिप्लोमा किए हुए हैं। विभाग के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई के उपरांत अदालत ने राज्य सरकार को प्रार्थी सुजीत तिवारी को नियुक्त करने का आदेश दिया था। आदेश के अनुपालन नहीं होने के बाद अवमानना बाद याचिका दायर की गई है।