मारेगा घोटाले की राशि का मनी लाउंड्रिंग की आरोपी निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल को फिलहाल जेल में ही रात काटनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना एवं जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ में पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने जमानत देने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक कहा कि कुछ देर रुकिए। ये कोई सामान्य बात नहीं है। इस मामले में कुछ गंभीर गड़बड़ी है। हमें उस याचिका पर तुरंत सुनवाई नहीं करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि ट्रायल कोर्ट में मुकदमा तेजी से आगे बढ़ेगा। मालूम हो कि ईडी ने पूजा सिंघल को मनरेगा घोटाला मामले में 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में है। ट्रायल कोर्ट में मामले ईडी ने अब तक 12 गवाहों को प्रस्तुत कर चुकी है।
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