अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोप में दोषी पति नगड़ी के जाजपुर निवासी सुंकु उरांव(36) को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उस पर अपनी पत्नी जतरी देवी की हत्या करने का आरोप था। घटना का अंजाम 27 जून 2015 को दी गई थी। अभियुक्त शादी-शुदा होने के बावजूद दूसरी लड़की के साथ रह रहता था। इसी बाद को लेकर पति-पत्नी में विवाद हुआ। जिसके बाद उसने पत्नी की हत्या कर दी। हत्या मामले में मृतका का भाई चांद मुंडा ने नगड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान एपीपी परमानंद यादव ने अदालत के समक्ष 13 गवाहों को प्रस्तुत किया था। वहीं अदालत ने 22 जून को उसे दोषी ठहराया था।
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