मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से शनिवार को झारखंड हाई कोर्ट में ईडी के समन के खिलाफ दाखिल रिट पिटीशन में डिफेक्ट है। इस डिफेक्ट के दूर करने के बाद ही सुनवाई की तारीख निर्धारित की जाएगी। हालांकि इस पिटीशन में जो डिफेक्ट है ,उसका अनुपालन करने की तारीख तीन अक्तूबर निर्धारित की गई है। यानी पिटीशन में जो कमी है, उसे तीन अक्तूबर तक दूर किया जाए। बताते चले कि मुख्यमंत्री की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेज के आधार पर उनके अधिवक्ता ने 23 सितंबर को यह रिट दायर की है । मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट जाने की छूट दिए जाने को आधार बनाया गया है। इसके साथ ही ईडी की उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश पारित करने का आग्रह किया है। सीएम ने ईडी पर चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश करने समेत अन्य वैधता को चुनौती दी है। वही, ईडी को पीएमएलए की इन धाराओं के तहत किसी के बयान दर्ज करने के दौरान उसकी गिरफ्तारी करने का अधिकार है।