झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल प्रोविजनल बेल पर सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने उनकी ओर से दाखिल प्रोविजनल बेल देने से इनकार किया है । हेमंत सोरेन ने अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए एक दिन की औपबंधिक जमानत की अनुमति मांगी थी । निचली अदालत से औपबंधिक जमानत नहीं मिलने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में एक दिन की औपबंधिक जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने औपबंधिक जमानत देने से इनकार किया है। हांलाकि हाईकोर्ट ने हेमंत को अपने चाचा के अंतिम संस्कार में छह मई को कुछ देर के लिए पुलिस कस्टडी के साथ शामिल होने की इजाजत दी है। लेकिन इस दौरान हेमंत सोरेन मीडिया और राजनीतिक पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेगे। इस बात की भी कोर्ट ने हिदायत दी है।
क्या है मामला
जमीन फर्जीवाड़े में जेल में बंद सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने चाचा के श्राद्धकर्म में शामिल होने के लिए एक दिन की औपबंधिक जमानत की गुहार लगाई। दाखिल याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया गया था। हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए तीन मई की तारीख सूचीबद्ध की थी। जिसमें याचिका के माध्यम से हेमंत सोरेन ने छह मई के लिए औपबंधिक जमानत की मांग की। बता दें कि ईडी कोर्ट ने शनिवार को हेमंत सोरेन को औपबंधिक जमानत देने से इनकार कर चुका है। यहां 13 दिनों की औपबंधिक जमानत की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गयी थी। हेमंत सोरेन एक फरवरी से न्यायिक हिरासत में हैं।
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