झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में गुरुवार को गिरिडीह जिले के पचंबा पैक्स के मैनेजर संतोष यादव की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रार्थी और मामले के अनुसंधानकर्ता का पक्ष सुना। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को इस मामले में 12 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मामले के अनुसंधानकर्ता से जानना चाहा कि इस मामले में अभी जांच की क्या स्थिति है । उनके जवाब को सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को अगली सुनवाई में तलब किया। इससे पहले प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रार्थी इस मामले में निर्दोष है। अनुसंधान में भी उसकी कोई संलिप्तता नहीं पाई गई है। इसलिए उसे राहत प्रदान की जाए। वर्ष 2022 में गिरिडीह के पचंबा पैक्स के द्वारा 800 क्विंटल धान खरीदा गया था। लेकिन धान मिल तक नहीं पहुंच सका। जब इसकी जानकारी वहां के तत्कालीन उपायुक्त को मिली तो प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। मामले में गबन मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई। जिसमें पचंबा पैक्स के मैनेजर संतोष यादव समेत अन्य को आरोपी बनाया गया है।