झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बाबा बागेश्वर धाम सरकार) का प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान वहां के उपायुक्त को निर्देश दिया कि कार्यक्रम को लेकर हनुमंत कथा आयोजन समिति द्वारा दिए गए आवेदन को दो सप्ताह में निष्पादित करें। ऐसा नहीं करने पर पलामू डीसी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना राशि पलामू डीसी को हनुमंत कथा आयोजन समिति को देनी होगी। रिट याचिका पर सुनवाई जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में हुई। मामले में राज्य सरकार को छूट दी गई कि अगर कोई जवाब दाखिल करना चाहती है तो कर सकती है। इसके साथ ही अगली सुनवाई की तारीख पांच जनवरी निर्धारित की है। हनुमंत कथा आयोजन समिति ने पिछले दिनों फ्रेश रिट याचिका दाखिल की है। पलामू में अगले वर्ष 10 से 15 फरवरी के बीच में कार्यक्रम को निर्धारित किया गया है। पूर्व में यह कार्यक्रम 10 से 12 दिसंबर तक प्रस्तावित था। पलामू उपायुक्त द्वारा कई कारणों से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को रद्द किये जाने के बाद हनुमंत कथा आयोजन समिति ने पुरानी याचिका को वापस लेते हुए नई रिट याचिका दाखिल की है। इसमें बताया गया है कि प्रस्तावित कार्यक्रम अब वर्ष 2024 में फरवरी 10 से 15 फरवरी के बीच निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम अब रैयती भूमि पर होगा, इसके लिए ग्राम सभा से अनुमति भी मिल गयी है। अब कार्यक्रम का जो नया स्थल रैयती भूमि पर चयनित किया गया है, वहां इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने जैसी कोई बात नहीं है। कार्यक्रम स्थल डाल्टनगंज शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर पर है।