झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में गुरुवार को रिम्स मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर वर्ष 2011 से 13 में हुए नामांकन मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में सभी पक्ष को सुनने के उपरांत याचिका को जनहित का नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। प्रार्थी अरुण कुमार दुबे पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुड़वाने का यह राशि झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी में जमा करने का आदेश दिया गया है। बता दें की प्रार्थी अरुण कुमार दुबे ने वर्ष 2011 से 2013 के बीच फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर लिए गए नामांकन के मामले की जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। इस जनहित याचिका की सुनवाई के उपरांत अदालत में उन्हें जुर्माना लगाया गया।
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