झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षतावाली खंडपीठ में शुक्रवार को सिपाही नियुक्ति नियमावली-2014 को चुनौती देनेवाली याचिका पर फैसला सुनाया। खंडपीठ ने मामले के प्रार्थियों को किसी प्रकार का कोई राहत नहीं दिया। उनकी याचिका खारिज कर दी। पूर्व में कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि सरकार को अधिकार है कि नियमावली में बदलाव कर सके और रूल फ्रेम कर सके। इस संबंध में कुल 65 प्रार्थियों ने याचिकाएं दाखिल की थी। जिसमें कहा गया था राज्य सरकार की ओर से बनाई गई नियुक्ति नियमावली पुलिस मैनुअल के विपरीत है। साल 2015 में राज्य के सभी जिलों में सिपाही और जैप के जवानों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। जिसे 2018 में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। अदालत में सुनवाई के दौरान सात हजार से अधिक सिपाही प्रतिवादी बने थे।