झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा शारीरिक शिक्षा शिक्षक पद के लिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (बीसीए) की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले मुकेश कुमार रंजन को अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद रद्द करने के मामले में कट ऑफ मार्क्स पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जेएसएससी को 8 सप्ताह में प्रार्थी की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बीसीए साइंस स्ट्रीम का अभिन्न अंग है। सुनवाई के दौरान जस्टिस डॉ एसएन पाठक की कोर्ट ने प्रार्थी की याचिका को स्वीकार कर लिया। दरअसल, जेएसएससी ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, फिजिकल एजुकेशन के विज्ञापन संख्या 21/ 2016 में अभ्यर्थियों के लिए साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम में 45% अंक के साथ ग्रेजुएशन की अर्हता निर्धारित की थी। जबकि प्रार्थी के पास बीसीए की डिग्री थी। उक्त परीक्षा में कट ऑफ से ज्यादा अंक लाने के बाद भी जेएसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रार्थी का कैंडिडेचर रद्द कर दिया। जिसे उसने हाई कोर्ट की एकल पीठ में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट की एकल पीठ से राहत नहीं मिलने पर प्रार्थी ने खंडपीठ में अपील दाखिल की थी। खंडपीठ ने प्रार्थी की अपील को स्वीकृत करते हुए इस मामले को पुन विचार करने के लिए हाई कोर्ट की एकल पीठ के पास भेज दिया था।