हाईकोर्ट ने पूर्व डीसी सह निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन को जमानत प्रदान कर दी हैं। झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौर ईडी और बचाव पक्ष के बीच जिरह के बाद हाईकोर्ट ने छवि रंजन के पक्ष में फैसला सुनाया। जिसमें छवि रंजन को जमानत प्रदान की गयी हैं। दरअसल चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन को गलत तरीके से खरीद-बिक्री करने का उन पर आरोप था। यह केस ईडी के कांड संख्या ECIR 5/2023 से जुड़ा हुआ है। इसी मामले में उन्हें पचास-पचास हजार के दो मुचलके की जमा करने की शर्त पर जमानत दी गयी हैं। हालांकि फिलहाल वह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। दरअसल सेना की जमीन घोटाले मामले में अब तक उन्हें जमानत नहीं मिली हैं। बता दें कि ईडी ने छवि रंजन को पूछताछ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। तब से लेकर अबतक वे होटवार जेल में बंद हैं।