झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आचार संहिता उल्लंघन मामले में पीड़क कार्रवाई पर आगे की सुनवाई तक रोक बरकरार रखी है। हेमंत सोरेन की ओर से सरायकेला-खरसांवा के आदित्यपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देनेवाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की तारीख निर्धारित थी। लेकिन अब इस मामले की सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। प्रार्थी हेमंत सोरेन ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग याचिका में की है। साल 2014 में चुनाव के दौरान वह अपनी पार्टी के प्रत्यार्शी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे। उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था। लेकिन मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई थी। इस मामले की सुनवाई प. सिंहभूम की निचली अदालत में चल रही है। अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने व उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है।