झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को जस्टिस एस चंद्रशेखर एवं जस्टिस अनुभा रावत चौधरी खंडपीठ में राज्य के नगर निकायों में नक्शे की स्वीकृति में पैसों के खेल से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। खंडपीठ ने नदी के अतिक्रमण पर तीन वकीलों वाले एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का निर्देश दिया। यह कमेटी 24 नवंबर को स्थल जांच कर 30 नवंबर को रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी। साथ ही रांची उपायुक्त को निर्देश दिया है कि वह कमेटी को स्थल निरीक्षण में सहयोग करें। इससे पूर्व सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि हरमू नदी के उद्गम स्थल डीएवी हेहल, कटहल मोड़ के समीप अतिक्रमण कर लिया गया है। जो नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना का स्पष्ट उल्लंघन है। नदी एवं प्राकृतिक नाले के 10-15 मीटर तक निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। इसके बावजूद भी नियम विरूद्ध रांची नगर निगम व आरआरडीए ने 14 मंजिला मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का नक्शा पास किया है। अभी भी निर्माण जारी है। बता दें कि हाईकोर्ट ने प्रकाशित खबर पर स्वत: संज्ञान पर दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही है।