झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में मंगलवार को विधायक सरयू राय पर पूर्व में मंत्री रहते हुए सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता विनय कुमार सिंह के दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत याचिका को जनहित का नहीं मानते हुए निष्पादित कर दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि यह मामला गलत तरीके से पैसे का दुरुपयोग करने का है । जिस पर अदालत ने कहा कि अगर फंड का मिस यूज हुआ है, तो इसके खिलाफ अपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाता है। ना कि जनहित याचिका दायर की जाती है । याचिकाकर्ता को कहा कि आप स्वतंत्र हैं अगर गलत कार्य हुआ है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए। ना कि जनहित याचिका दायर की जानी चाहिए । जिसके बाद अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया है। बताते चले विधायक सरयू राय पर पूर्व में मंत्री रहते फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। उसी मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका दायर की थी। इस मामले पर सुनवाई की गयी है।