झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एके राय की खंडपीठ में रांची समेत राज्य में मीट दुकान विक्रेताओं द्वारा दुकान के बाहर कटे हुए बकरा एवं मुर्गियों को खुले में प्रदर्शित किए जाने के खिलाफ दायर एस पांडेय की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए रांची समेत राज्य के अन्य जिलों के डीसी एवं एसपी को अवैध रूप से मीट दुकान चलाने वाले दुकानों पर रोक लगाने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रांची नगर निगम और राज्य सरकार से जानना चाहा कि मांस की दुकान में जानवरों के शवों को काले शीशे के दरवाजे और पर्दे से ढ़के जाने पर जो रेगुलेशन है उसे लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। अदालत ने राज्य से सभी डीसी एवं एसपी को वैसे मीट दुकान विक्रेताओं के खिलाफ दो सप्ताह में जांच अभियान और उसकी रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही मामले की सुनवाई की तारीख तीन अप्रैल निर्धारित की है।