झारखंड हाईकोर्ट ने शनिवार को सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति को लेकर एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जेपीएससी को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर का सर्टिफिकेट नहीं होने के बावजूद जेपीएससी द्वारा साक्षात्कार में बुलाए गए 186 अभ्यर्थी की भी उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश दिया है। इसके बाद शेष बचे वैसे अभ्यर्थी जिन्हें साक्षात्कार में बुलाया गया था और जिनके पास फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर का सर्टिफिकेट था, उनके नियुक्ति के लिए नया पैनल बनाकर दो माह में फ्रेश रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद एवं जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने विवेक हर्षल, स्वप्निल मयूरेश एवं अन्य की याचिका को स्वीकृत कर लिया है। मामले में अपीलकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पैरवी की थी। जबकि जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पैरवी की थी। इस संबंध में विवेक हर्षल, स्वप्रिल मयूरेश एवं अन्य ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दाखिल कर कहा था कि परीक्षा में 26 ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं, जिनके पास विज्ञापन में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर (इंडिया) में पंजीयन का प्रमाण पत्र नहीं है। विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में विज्ञापन की शर्तों में बदलाव नहीं किया जा सकता है, ऐसे में इनकी परीक्षा रद्द किया जाए।