झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में राज्य में अवैध तरीके से हो रही जमीन की खरीद बिक्री की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जमीन घोटाले से संबंधित शिव शंकर शर्मा द्वारा किए गए जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ईडी को जेल में हो रही गतिविधियों पर सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट 20 नवंबर तक अदालत में पेश करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। इससे पूर्व मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि स्थानीय समाचार पत्रों में खबर छपी है कि राजधानी रांची के केंद्रीय कारा में साजिश रची जा रही है। उन्होंने हिंदुस्तान सहित सभी स्थानीय समाचार पत्रों में छपी खबर की प्रति अदालत को दिखाए। उसकी कॉपी दी। जिसके बाद उन्होंने मामले पर संज्ञान लेने का आग्रह किया। अदालत ने उनके द्वारा उठाए गए इस मामले को गंभीरता से लिया। जिसके बाद महाधिवक्ता राजीव रंजन को अदालत में बुलाया गया । महाधिवक्ता ने सिरे से बातों को खारिज करते हुए कहा कि यह मीडिया ट्रायल है। उन्होंने माना कि ईडी द्वारा जो कार्रवाई हुई है, जिसमें ईडी ने कुछ लोगों को नोटिस भी दिया है ।अधिकारी गवाही के लिए ईडी कार्यालय पहुंच रहे हैं और ईडी अपना काम कर रहा है। अधिकारी उसमें सहयोग दे रहे हैं, ईडी की जांच चल रही है। मीडिया ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश हैं जिस पर अदालत ने कहा कि इसे मैं सही नहीं मान रहा हूं, लेकिन इस बात को डिनाई भी नहीं कर सकता।
What's Hot
हाईकोर्ट ने ईडी को दिया निर्देश, कहा जेल में हो रही गतिविधियों पर सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट करें जमा, जाने कबतक लिफाफे को करना है पेश
Place your Ad here contact 9693388037