झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के आर्म्स मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त कर दिया है। तीन हथियार रखने पर एक लाइसेंस निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने रांची आर्म्स मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि नेशनल राइफल एसोसिएशन के सदस्य होने के नाते प्रार्थी को तीन हथियार रखने की छूट है। बशर्ते की निर्धारित मानकों के अनुरूप लाइसेंसी हथियार हों। केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में आर्म्स एक्ट में संशोधन करते हुए मात्र दो लाइसेंसी हथियार रखने की छूट प्रदान की है। इस संबंध में दीपक कुमार शाहदेव की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शादाब बिन हक की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया कि प्रार्थी नेशनल राइफल एसोसिएशन के सदस्य हैं। आर्म्स एक्ट की धारा तीन (3) में शूटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए .22 बोर की राइफल रखने की छूट है। ऐसे में आर्म्स मजिस्ट्रेट की ओर से लाइसेंस रद करने का आदेश सही नहीं है। इसके बाद अदालत ने मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त कर दिया। मजिस्ट्रेट ने वर्ष 2022 में लाइसेंस रद करने का आदेश देते हुए राइफल थाना में जमा करने का निर्देश दिया था।