झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में शुक्रवार को नींबू पहाड़ पर हुए अवैध खनन मामले में बिना राज्य सरकार की सहमति और बगैर किसी अदालत के आदेश के सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज करने को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने नींबू पहाड़ पर अवैध खनन को लेकर सीबीआई द्वारा की जा रही जांच पर रोक लगाते हुए सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में विस्तृत सुनवाई अब 9 फरवरी को होगी।
दरअसल, विजय हासदा ने पूर्व में मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा एवं अन्य के द्वारा नींबू पहाड़ पर अवैध खनन किए जाने को लेकर जो शिकायत की थी, उसकी सीबीआई जांच करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया था। बाद में विजय हांसदा ने अपने उस याचिका को वापस लेने का अनुरोध कोर्ट से किया था। लेकिन हाईकोर्ट ने उसके इस आग्रह को नहीं मानते हुए विजय हांसदा ने किसके दबाव में याचिका वापस लेने का आग्रह किया और नींबू पहाड़ अवैध खनन की वस्तुस्थिति क्या है, इसकी प्रारंभिक जांच करने का आदेश सीबीआई को दिया था।
सीबीआई ने इसकी प्रारंभिक जांच में मिले तथ्यों के आधार पर हाई कोर्ट से साहिबगंज में नींबू पहाड़ पर अवैध खनन मामले में एक संशोधित आदेश पारित करने का आग्रह किया। लेकिन हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा नींबू पहाड़ में अवैध खनन को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के आग्रह को निरस्त कर दिया। इसके बाद भी सीबीआई ने बिना हाईकोर्ट की अनुमति एवं राज्य सरकार की सहमति के नींबू पहाड़ पर अवैध खनन को लेकर केस दर्ज किया। राज्य सरकार ने नींबू पहाड़ में अवैध खनन मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को कानून सम्मत नहीं बताते हुए इसे चुनौती देते हुए कहा था कि बिना सरकार की सहमति और बगैर हाई कोर्ट के अनुमति के ही सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज किया है, जो गलत है।
क्या है मामला
विजय हांसदा ने याचिका दायर कर कहा था कि उसने पंकज मिश्रा एवं अन्य के द्वारा नींबू पहाड़ पर अवैध खनन को लेकर जो शिकायत की थी, उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अवैध खनन में पंकज मिश्रा एवं अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की बजाय पुलिस ने उसके खिलाफ ही प्राथमिक की दर्ज कर उसे ही जेल में बंद कर दिया। साहिबगंज जिले के एससी/एसटी थाना में कांड संख्या 6/2022 दर्ज की गई है। इसकी प्रॉपर जांच सीबीआई से कराई जाए। यहां यह भी बता दें कि हालांकि बाद में विजय हांसदा द्वारा पुलिस में की गई शिकायत के आधार पर नींबू पहाड़ में अवैध खनन को लेकर पुलिस ने पंकज मिश्रा एवं अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसी आधार पर ईडी ने भी केस कर जांच प्रारंभ की थी।