झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर एवं जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में दुमका में विदेशी पर्यटक महिला से गैंग रेप और सेवानिवृत्त न्यायाधीश (स्वर्गीय) जस्टिस एमवाई इकबाल के रांची स्थित जमीन की चहारदीवारी तोड़कर जमीन कब्जे का प्रयास से जुड़े मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान खंडपीठ से राज्य सरकार से जमीन माफियों पर की जा रही कार्रवाई के संबंध में जानकारी मांगी। इस बारे में राज्य सरकार की ओर से बताया कि राजधानी रांची में साल 2021 से 2023 तक तीन सालों में 273 माफियाओं को चिन्हित किया गया है। इसमें से 214 के खिलाफ जांच पूरी करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। 50 भू-माफियाओं को पुलिस ने 41ए का नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने जानना चाहा कि कितने माफियाओं को जमानत मिली और उसके केस के ट्रायल की स्थिति क्या है। सरकार की ओर से पक्ष रखा गया कि एसआईटी ने 59 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर सीसीए लगाया है। 27 को सर्विलांस में डाला गया है। कुछ भू-माफियाओं को 107 की धारा के तहत कार्रवाई की गई है। 28 पर गुंडा रजिस्टर में रखा गया है। इस पर अदालत ने शपथपत्र के माध्यम से सभी बातों को रखने को कहा गया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख 24 अप्रैल निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान विदेशी महिला से हुई गैंग रेप मामले में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। इसकी सुरक्षा को लेकर अब तक सरकार की ओर से क्या-क्या कदम उठाए गए हैं।