झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में शुक्रवार को रांची नगर निगम में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को थर्ड ग्रेड में प्रोन्नति से जुड़े अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने नगर निगम को तीन सप्ताह में अदालत के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया। इसे पूर्व सुनवाई के दौरान नगर आयुक्त की ओर से कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थित से छूट के लिए हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई। आवश्यक बैठक के कारण उपस्थिति से छूट मांगने की बात कही गई। पिछली सुनवाई में कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर नाराजगी जताई थी। जिसके बाद नगर आयुक्त को तलब किया था। यह याचिका रांची नगर निगम संघ की ओर से निगम कर्मियों ने दाखिल की है। जिसमें कहा गया है कि उनकी नियुक्ति फोर्थ ग्रेड में हुई थी। लेकिन नगर निगम उनसे थर्ड ग्रेड का काम ले रहा है। ऐसे में उसे प्रोन्नति देकर थर्ड ग्रेड में नियुक्ति किया जाए।